फार्मेसी संस्थान में शिक्षक समारोह

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अमरलाल न्यूज़डेस्क पटना राजकीय फार्मेसी संस्थान अगम कुआं पटना में आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ वर्तमान प्राचार्य राम कुमार एवं शैलेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व उल्लेखनीय हैं कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है और इंसान जिनसे भी प्रेरणा लेते हैं वह उनके गुरु कहलाते हैं उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि जीवन में हमेशा संघर्ष करने का प्रयत्न करना चाहिए और जहां मुसीबत दिखे गुरु की प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कार्यक्रम में डिप्लोमा फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन के फार्मासिस्ट अरविंद कुमार ने गुरु की व्याख्या करते हुए गुरु की तुलना परमेश्वर से की वही फार्मा एक्टिविस्ट रजत राज , सुबोध, संत ने समाज में गुरु के महत्व को उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि इंसान मिट्टी है जिसे गुरु अपने ज्ञान से मूर्ति बना सकता है छात्रों ने बताया कि फार्मेसी में छात्रों को रोजगार के भरपूर अवसर है राज्य में 12000 से अधिक अस्पताल हैं लेकिन कार्यरत फार्मासिस्ट...

अवैध दवा वितरण एवं भंडारण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन एवं अन्य पर कार्रवाई का आदेश ! ड्रग कंट्रोलर ने सौंपी रिपोर्ट

कोरोना महामारी के बीच राजनेताओं और समाजसेवियों द्वारा दवा का भंडारण एवं वितरण किया जा रहा था जो कि अनैतिक है और यही बातें कोर्ट ने भी कही है अनावश्यक रूप से दवाओं का भंडारण करने के कारण कोरोना में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों की किल्लत होने लगी जिस कारण से कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिला और आमजन तक दवाइयां नहीं पहुंच सके अंततः लोगों की मृत्यु दवाइयों के कारण हुई ड्रग कंट्रोलर के रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने पाया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन एवं आप विधायक दवाओं का अवैध भंडारण किया है जिसके बाद उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने का आदेश दिया हालांकि मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को है
ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन, ड्रग डीलरों के साथ-साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो उसके संज्ञान में लाए जाएंगे. हाई कोर्ट को ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है.

क्या है पूरा मामला
 दिल्ली हाई कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अलग-अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दवाई ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों में बांटने को लेकर शिकायत की गई थी. इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से नहीं की जा सकती यह गैरकानूनी है.

हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन कंट्रोलर ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दे दी. बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं, हम आपको हटाकर किसी और को यह जिम्मा दे देते हैं. कोर्ट ने कहा था कि आप बताएं कि किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किसमे नहीं, इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है. यह नहीं पूछ रहे थे कि कितने लोगों की जान बची.


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