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Mucormycosis: दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin-B के इम्पोर्ट को किया ड्यूटी फ्री
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम राहत देते हुए ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी ( Amphotericin-B) के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक कोर्ट के आदेश के तहत दवा को ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस दवा का तब तक ड्यूटी फ्री आयात किया जा सकता है जब तक कि केंद्र इस पर सीमा शुल्क माफ करने पर अंतिम निर्णय नहीं लेता।
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच ब्लैक फंगस (Black Fungus) एक अलग संकट बन गया है। ब्लैक फंगस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले Amphotericin-B इंजेक्शन की अभी भारत में कमी है, इसलिए इसे बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में इन दवाओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी एक बड़ा मसला है। इसी को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों हैं, जबकि यही दवा लोगों की जान बचाने के काम में आ रही है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को विदेश से मंगाता है, तो उसे सिर्फ बॉन्ड देने की जरूरत होगी, किसी तरह की ड्यूटी नहीं।
अदालत ने कहा कि देश में दवाओं को लेकर इन दिनों वैसे ही किल्लत है। ऐसे में ये दवाइयां इस वक्त लोगों को ब्लैक फंगस से बचा रही हैं तो केंद्र सरकार को ऐसी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति इम्पोर्ट करता है तो वास्तविक भुगतान के बिना बांड को स्वीकार करके इम्पोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है।
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